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CJI से 14 साल की बच्‍ची ने ई-मेल पर की अपील, कहा- प्‍लीज मेरी मदद करो..., चंद्रचूड़ ने शाम को बैठाई अदालत, फिर
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CJI से 14 साल की बच्‍ची ने ई-मेल पर की अपील, कहा- प्‍लीज मेरी मदद करो..., चंद्रचूड़ ने शाम को बैठाई अदालत, फिर

सीजेआई ने बच्‍ची की याचिका पर संज्ञान लिया. (News18)
सीजेआई ने बच्‍ची की याचिका पर संज्ञान लिया. (News18)

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच रेप विक्टिम की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग ...अधिक पढ़ें

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ई-मेल के माध्‍यम से एक 14 साल की बच्‍ची की तरफ से एक याचिका मिली. इस बच्‍ची रेप विक्टिम है और इस वक्‍त 28 सप्‍ताह की प्रेग्‍नेंट है. याचिका में अपील की गई कि वो इस बच्‍चे को गिराना चाहती है लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी जा रही. तत्‍काल याचिका पर सुनवाई की अपील की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम  कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने शाम साढ़े चार बजे इस याचिका पर सुनवाई शुरू  की. आमतौर पर इसे कोर्ट बंद होने का समय माना जाता है.

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच रेप विक्टिम की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ई-मेल पर संज्ञान लिया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व किया. अदालत ने मुंबई के सायन अस्पताल से लड़की की संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है. पूछा गया कि बच्‍ची का गर्भपात कराया जाए या नहीं. गर्भपात पर उनकी क्‍या सलाह है.

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मेडिकल बोर्ड का गठन
सीजेआई की बेंच ने कहा कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे और इसकी रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल को अदालत के समक्ष रखी जाएगी. मामले की सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे होगी. पेश मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने लड़की को गर्भपात की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि नाबालिग 28 सप्ताह की गर्भवती है और फिलहाल मुंबई में है.

CJI से 14 साल की बच्‍ची ने ई-मेल पर की अपील, कहा- प्‍लीज मेरी मदद करो..., चंद्रचूड़ ने शाम को बैठाई अदालत, फिर

क्‍या कहता है नियम?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह है, जिनमें रेप विक्टिम और अन्य कमजोर महिलाएं, जैसे कि विकलांग और नाबालिग शामिल हैं

Tags: DY Chandrachud, Rape victim, Supreme Court